About Air India Flying Return program- Registration, Eligibility, Required Documents- एयर इंडिया का फ्लाइंग रिटर्न्स प्रोग्राम भारत का पहला फ्रिक्वेंट प्रोग्राम है। इसके सदस्य के रूप में एयर इंडिया तथा इसके 27 भागीदार उड़ानों में यात्रा कर आप पात्र किराया भुगतान टिकटों पर एफ आर पॉइंट अर्जित कर सकते हैं तथा बाकी कार्यक्रमों की तुलना में आप और तेजी से अवार्ड उड़ानों के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा प्रथम श्रेणी बिजनेस क्लास और पूर्ण किराया इकोनामी में सफर कर अधिक तेजी से एफआऱ प्वाइंट अर्जित कर सकते हैं और साथ ही बोनस प्वाइंट कमा सकते हैं। here we are provided all details about Air India Flying Return programm such as registation, eligibily, regquired document and other on this web page.
Program Short Details: | |
Name of Program | Air India Flying Return Program |
Topic | Flying Return Registration |
Details About | Registration Process, Eligibility, Required Documents |
Issued by | Air India |
Benefits | Get FR Points, New Offers, Deals |
Table of Contents
Air India Flying Return Program (एयर इंडिया फ्लाइंग रिटर्न प्रोग्राम)
Membership Types & Eligibility of Flying Return Program |
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एयर इंडिया का फ्लाइंग रिटर्न्स प्रोग्राम के तहत अलग-अलग क्लब के सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। इनमें बेस सदस्यता, Silver club, Golden Club और महाराजा क्लब शामिल है। महाराजा क्लब सबसे शीर्ष स्तर का क्लब है जिसकी सदस्या 75,000 मील अथवा पॉइंट पर पाई जा सकती है। इन सभी क्लब की सदस्यता के अलग-अलग लाभ हैं तथा सभी पर नियम एवं शर्तें लागू हैं। आप भी एयर इंडिया के Frequent Program का हिस्सा बन इसके लाभ उठा सकते हैं। इसकी सदस्यता प्राप्त करने के लिए आपको online KYC Form भरना होगा। आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए योग्यता क्या है, कौन से दस्तावेज जरूरी है जैसी सभी जानकारियां आपको इस Article में मिलेंगी। और जानने के लिए article को पूरा पढ़ना होगा। एयर इंडिया फ्लाइंग प्रोग्राम की योग्यता – (Eligibility)
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फ्लाइंग रिटर्न प्रोग्राम के पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
भारतीय निवासियों के लिएः- (For Indians)
- पासपोर्ट
- आईडी
- एड्रेस प्रूफ
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- अन्य (आधार कार्ड, पैन कार्ड)
गैर निवासियों भारतीयों को भी इन्ही दस्तावेंज़ो की ज़रूरत होगी लेकिन पास्पोर्ट न होने की स्थिति में वह नीचे दिए गए दस्तावेज़ दे सकते हैः- (Other Countries)
- ड्राइविंग लाइसेंस
- यूटिलिटी बिल
- आईओसी कार्ड
- नागरिकता पत्र
- रेसिडेंस कार्ड
Air India फ्लाइंग रिटर्न प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कैसे करें
- आपको इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए एक KYC फॉर्म भरना होगा।
- इसके लिए सबसे पहले आपको एयर इंडिया की Official वेबसाइट पर जाना है। www.airindia.in
- फिर यहां Registration (Enroll) पर क्लिक करें।
- यहां आपको सभी जरूरी जानकारियों जैसे नाम, पता (पासपोर्ट के अनुसार), नागरिकता, मदर मैडेन नाम पास्पोर्ट के साथ वैध पहचान पत्र जिसे वैश्विक तौर पर मान्यता प्राप्त हो, इसके साथ आपको पासपोर्ट को पंजीकरण फ्रॉम में प्राथमिक पते के रूप में लिखे गए पते के प्रमाण के रूप में अपलोजड करना है।
- आपको इस फॉर्म में ऐसा मोबाइल नंबर और E-mail ID देना है जो किसी और एफआऱ अकाउंट के साथ ना दिया गया हो।
- 12 वर्ष से छोटी उम्र के सदस्य अपने माता-पिता का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे सकते हैं।
- इसके बाद आपसे फ्लाइंग रिटर्न प्रोग्राम की अपडेट ईमेल आईडी के माध्यम से भेजने और दूसरी नोटिफिकेशन प्राप्त करने पर सहमति मांगी जाएगी। आप अपनी इच्छा से हां या नहीं का विकल्प चुन सकते हैं।
- फिर आपसे एक सुरक्षा प्रश्न पूछा जाएगा जैसे आपने अपनी पहली नौकरी कहां की थी अथवा आपने कौन से कॉलेज का फॉर्म भरा था लेकिन वहां गए नहीं। आप को इनमें से कोई एक सुरक्षा प्रश्न का उत्तर देना है।
- इसका लाभ यह है कि भविष्य में अगर आप अपने अकाउंट में पासवर्ड के जरिए लॉगइन ना कर पाएं तो आप इस सुरक्षा प्रश्न की सहायता ले सकते हैं।
- अब अंत में आपको कैप्चा कोड भर कर नियम व शर्तों को पढ़ के ‘enroll’ बटन पर क्लिक करना है।
अगर आपका अकाउंट पहले से ही रजिस्टर्ड है और आपको अकाउंट रिवाइव करना है तो इस स्थिति में-
- आंखों आपको पंजीकरण फॉर्म में सभी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करना है।
- इसके बाद एयर इंडिया की टीम द्वारा आपके दिए गए दस्तावेजों के आधार पर जांच की जाएगी।
- आपको यहां यूनिक आईडी और मोबाइल नंबर में वह नंबर और आईडी नहीं देनी है जो आपने इससे पहले पंजीकरण के समय दिया था।
फ्लाइंग रिटर्न प्रोग्राम की सदस्यता के लिए आवेदन करते समय ध्यान देने योग्य बातेः-
- आपको पंजीकरण के साथ केवाईसी सत्यापन कराना जरूरी है।
- सत्यापन कराने के लिए दस्तावेजों को अंग्रेजी में होना चाहिए। किसी दूसरी भाषा में दस्तावेज देने की स्थिति में दस्तावेजों की अंग्रेजी में ट्रांसलेट कॉपी इंडियन हाई कमिशन से जांच करवा कर देनी होगी।
- पासपोर्ट अपलोड किया गया हो।
- फॉर्म में लिखी गई जन्म तारीख और नाम पासपोर्ट से मेल खाता हो।
- अगर आपकी एफआर प्रोफाइल में लिखा पता पासपोर्ट में लिखे पते से अलग है, तो आपको एड्रेस प्रूफ देना होगा।
- आपको वैलिड यूनिक ईमेल आईडी देनी है।
- कंट्री कोड के साथ यूनिक मोबाइल नंबर देना जरूरी है।
- पंजीकरण फॉर्म में मदर मैडेन नेम देना जरूरी है।
Also Check– एयर इंडिया फ्लाइंग रिटर्न प्रोग्राम क्या है। एवं फायदे
एयर इंडिया फ्लाइंग रिटर्न्स प्रोग्राम के केवायसी पंजीकरण प्रक्रिया से जुड़े सवाल और जवाब
फिर से पंजीकरण कराने के लिए अपने फ्लाइंग रिटर्न अकाउंट में लॉग इन करने के लिए अपना पासवर्ड रीसेट कैसे करें। |
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निवासी भारतीयों के लिए कौन से दस्तावेज हैं जिन्हें केवाईसी सत्यापन के लिए पहचान तथा प्रमाण के रूप में फ्लाइंग रिटर्न द्वारा स्वीकार किया जाता है |
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गैर- निवासी भारतीय सत्यापन कराने के लिए कौन से दस्तावेज दे सकते हैं। |
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Also Check – Flying Returns Program Details
मेरे द्वारा केवायसी पंजीकरण में दिए गए दस्तावेज़ के रिजेक्ट होने का कारण क्या हो सकता है। Reason of Rejection of KYC Registration
पासपोर्ट रिजेक्ट होने की स्थिति में- Passport Reject
- आपने पासपोर्ट ठीक तरह upload ना किया हो।
- इसके लिए ध्यान रखें पास Passport के पहले और आखिरी दो पन्ने अपलोड करने हैं। सभी पेजों पर पासपोर्ट संख्या दिखनी चाहिए। पासपोर्ट संख्या आपके द्वारा एफएफपी प्रोफाइल में दिए गए संख्या से मेल खाती हो।
आधार कार्ड रिजेक्ट होने की स्थिति में- Aadhar Card Reject
- आधार कार्ड में पूरा नाम लिखा होना जरूरी है। इनिशियल मान्य नहीं होंगे।
- जन्म तारीख पूरी लिखी होनी चाहिए।
- आधार कार्ड पर वही पता हो जो आपने प्रोफाइल में लिखा है।
पैन कार्ड की स्थिति में–
पैन कार्ड पर धारक का पूरा नाम हो।
यूटिलिटी बिल की स्थिति में- Utility Bills
- पूरा नाम और पता प्रोफाइल से मेल खाता हो।
- ड्राइविंग लाइसेंस की स्थिति में
- ड्राइविंग लाइसेंस में पता ना दिख रहा हो।
- अंग्रेजी के अलावा दूसरी भाषा के ड्राइविंग लाइसेंस मान्य नहीं है।
- ड्राइविंग लाइसेंस का पता प्रोफाईल से मेल खाता हो।
माता पिता के साथ एक ही पते पर रहने वाले बच्चे के सत्यापन के लिए माता-पिता कौन से दस्तावेज दे सकते हैं। |
माता-पिता चाइल्ड पासपोर्ट और प्रमाण के रूप में Self attested utility bill दे सकते हैं। |