हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2024 ऑनलाइन आवेदन ।। Haryana Pashudhan Bima Yojana 2024।। पात्रता ।। दस्तावेज़ ।। Benefits ।।Online Application/ Registration Form ।। Contact Details ।। saralharyana.gov.in
हरियाणा की राज्य सरकार ने राज्य के पशुपालकों के लिए एक योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2024 (Haryana Pashudhan Bima Yojna 2024) है। इस योजना को खासकर हरियाणा के पशुपालकों के लिए शुरू किया गया है जिसके अंतर्गत पशुओं की मृत्यु होने पर बीमा कंपनियों द्वारा पशुपालकों को मुआवजा राशि (compensation) दी जाएगी saralharyana.gov.in। किन-किन स्थिति में मिलेगी मुआवजा राशि, योजना के अंतर्गत मुआवज़े की राशि, उद्देश्य, लाभ तथा विशेषताएं, जरुरी दस्तावेज, पात्रता, आवेदन प्रकिया और अधिक जानकारी के लिए इस आर्टिकल को पूरा पढ़े।
Haryana Pashudhan Bima Yojana 2024 Short Details: |
Name of Program |
Haryana Pashudhan Bima Yojana 2024 |
Topic |
हरियाणा पशुधन बीमा योजना |
Details About |
Scheme, Eligibility Criteria, Required Documents, Apply Online, Compensation Amount, Benefits |
Issued by |
State Government |
Benefits |
जिसके अंतर्गत पशुओं की मृत्यु होने पर बीमा कंपनियों द्वारा पशुपालकों को मुआवजा राशि (Compensation Amout) दी जाएगी। |
About हरियाणा पशुधन बीमा योजना
About Haryana Pashudhan Bima Scheme
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इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को अपने पशुओं जैसे गाय,भैंसों, बैलों और ऊंटों का बीमा कराना होगा। बड़े जानवरों पर Rs 100 और छोटे जानवरों पर Rs 25 प्रीमियम देना होगा। Haryana के पशु पालन और दुग्ध विभाग की शुरू की गई इस Yojana का उद्देश्य पशुओं की मृत्यु पर उनके मालिकों को वित्तीय हानि होने से बचाना है। राज्य सरकार ने एक लाखपशुओं को Bima कवर प्रदान करने का निर्णय किया है। |
किन स्थितियों में मिलेगी मुआवजा राशि
Compensation Amount in Pashudan Bima Yojana |
राज्य सरकार (State Government) द्वारा शुरू की गई पशुधन बीमा योजना हरियाणा (Pashudhan Bima Yojana Haryana) के तहत पशुओं की मृत्यु होने की स्थिति में पशु मालिकों को मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि मुआवजा राशि (Compensation Amout) प्राप्त करने के लिए पशुपालकों को अपने पशुओं का बीमा कवर करवाना होगा। साथ ही इन पशुओं पर प्रीमियम का भुगतान करना होगा। योजना में दुधारू पशु यानी ऐसे जानवर जो दूध देते हैं इन्हें शामिल किया गया है इनमें भेड़ बकरी स्वरूप और भरवा ही पशु शामिल है। गाय, भैंस, बैलों और ऊँट पर पशुपालकों को Rs 100 और भेड़ बकरी आदि पर 25 रूपये प्रिमियम देना होगा। योजना के तहत अगर पशुओं की मृत्यु निम्न परिस्थितियों में होती है तो पशु पालक को मुआवजा राशि दी जाएगीः-
- नहर में डूबने से
- बाढ़ के कारण मरने से
- पशु को करंट लगने से
- आग लगने की स्थिति में
- पशुओं की बीमारी के कारण मौत होने से
- या फिर सड़क दुर्घटना में मारे जाने से
- योजना के तहत आने वाले पशुओं की संख्या
योजना के अंतर्गत आप पांच बड़े पशु जैसे गायों, बैल, भैंस, ऊँट, का बीमा करा सकते हैं या फिर आप अधिकतम 50 भेड़ और बकरियों का बीमा करा सकते हैं। इसके अलावा गौशाला भी अपने पांच पशुओं का बीमा कवर ले सकती हैं। |
श्रेणी अनुसार पशुओं पर लागू प्रीमियम
Premium Applicable on Animals by Category |
सामान्य पशु
बड़े/ दुधारू पशु |
100 रूपये |
भेड़/ बकरी / सुअर आदि |
25 रूपये |
अभिजात वर्ग के पशु
गरीबी रेखा से ऊपर |
500 रूपये |
गरीबी रेखा से नीचे |
250 रूपये |
अनुसूचित जाति |
निशुल्क |
अभिजात और सामान्य दोनों वर्गों के लिए 3 साल के लिए प्रीमियम दर 4.28 प्रतिशत होगी।
श्रेणी |
लाभार्थी द्वारा कुल देय प्रीमियम |
गरीबी रेखा से ऊपर |
50 प्रतिशत |
गरीबी रेखा के नीचे |
30 प्रतिशत |
अनुसूचित जाति |
निशुल्क |
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पशुधन बीमा योजना हरियाणा के अंतर्गत मुआवज़े की राशि
Compensation Amount Under Haryana Pashudan Bima Yojana |
पशु |
मुआवज़े की राशि |
भैंस |
88,000 |
गाय |
80,000 |
घोड़ा |
40,000 |
भेड़ |
5,000 |
बकरी |
5,000 |
सूअर/सूकर |
5,000 |
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हरियाणा पशुधन बीमा योजना के उद्देश्य
Objective of Pashudhan Bima Yojana Haryana |
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशुओं को बीमा कवर प्रदान करना है।
- योजना के तहत बीमा कवर होने वाले पशुओं की मृत्यु होने पर मुआवजा राशि दी जाएगी।
- इससे पशु मालिकों को वित्तीय हानि से बचाया जाएगा।
- इस योजना से पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
- योजना के कारण मृत्यु होने पर पशुपालकों को अधिक नुकसान नहीं उठाना होगा।
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योजना के लाभ तथा विशेषताएं
Benefits & Features for Pashudhan Bima Yojana |
- हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई हरियाणा पशुधन बीमा योजना के तहत प्रीमियम का भुगतान करने पर पशुओं को 3 साल की अवधि के लिए बीमा कवर दिया जाता है।
- योजना के तहत 100000 पशुओं को बीमा कवर देने का सरकार का लक्ष्य है।
- सरकार ने यह योजना सभी वर्ग के पशुपालकों के लिए शुरू की है जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े दोनों पशुओं को बीमा कवर दिया जाता है।
- योजना का लाभ उठाने के लिए पशुपालकों को पशुओं पर तय बीमा प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इसके तहत गाय भैंस जैसे बड़े पशुओं पर Rs 100 और भेड़ बकरी जैसे छोटे पशुओं पर Rs 25 का प्रीमियम देना होगा।
- योजना के तहत पशु की मौत होने पर उनके मालिक को मुआवजा राशि दी जाएगी।
- बीमा योजना के अंतर्गत 3 साल के अंदर पशुओं की मौत होती है तो पशुपालकों के नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करेगी।
- योजना का फायदा अनुसूचित वर्ग के लोग मुफ्त में उठा सकते हैं.।
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योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेज
Required Documents For Haryana Pashudhan Bima Yojana |
- मतदाता पहचान पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड की कॉपी
- बैंक पासबुक की कॉपी
- पैन कार्ड की प्रति
- रद्द किए गए बैंक चेक की प्रति
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पशुधन बिमा योजना के लिए पात्रता
Eligibility Criteria for Pashudhan Bima Scheme |
- इस योजना का फायदा उठाने के लिए आवेदक का हरियाणा का स्थाई निवासी होना जरूरी है।
- इस योजना के अंतर्गत सिर्फ ऊंट, गाय, भैंस, बकरी, बैल और सूअर जैसे दुधारू पशुओं को बीमा कवर दिया जाएगा।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रीमियम का भुगतान किया जाना जरूरी है हालांकि हरियाणा का अनुसूचित वर्ग की सूचना का योजना का लाभ मुफ्त में उठा सकता है।
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हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया
राज्य के जो लोग पशुधन बीमा योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वह इस प्रक्रिया के जरिए योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
डाउनलोड>>> पशुधन बिमा योजना पीडीऍफ़
- सबसे पहले हरियाणा पशुधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। Click Here Official Website Link और saralharyana.gov.in
- यहां होम पेज Pashudhan Bima Yojna Application form के विकल्प पर क्लिक करें।
- इस फॉर्म में मांगी गई जानकारियां भरें और जरूरी दस्तावेज जोड़ें।
- इसके बाद आपको सबमिट बटन दबाना है।
Note- अगर आपको पशुधन हरियाणा साईट/ और सरल हरियाणा साईट से पशुधन बिमा फॉर्म नही भर पा रहे हो या भरने में कोई भी समस्या आ रही है तो आवेदक स्वयं या फिर कॉमन सर्विस सेण्टर, अन्त्योदय केंद्र ( लिस्ट सरल अन्त्योदय केंद्र ) अटल सेवा केंद्र, ई- दिशा केंद्र के माध्यम से अपना आवेदन जमा करा सकते है
फीडबैक दर्ज कराने की प्रक्रिया
- इसके लिए सर्वप्रथम योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।Click Here Official Website Link
- यहां होम पेज पर नीचे स्क्रोल करें. आपको फीडबैक का विकल्प दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- अब सभी जरूरी जानकारी जैसे नाम, पता और मोबाइल नंबर आदि दर्ज कराएं और send का बटन दबा दें।
Contact Details for help
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- अगर आपको पशुधन बिमा योजना हरियाणा से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप अधिकारिक नंबर अथवा इमेल आईडी के माध्यम से अपने सवाल का जवाब पा सकते हैं।
- इसके लिए आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- यहां नीचे स्क्रोल करने पर बिल्कुल अंत में contact us का विकल्प चुनना है।
- आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिसमें Haryana Pashudhan Bima योजना से संबंधित आधिकारिक मोबाईल नंबर और इमेल आईडी जैसी जानकारियां दी गई होंगी। आप इनका प्रयोग कर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं।
- Animal Husbandry & Dairying, Haryana Pashudhan Bhawan, Bays No. 9-12, Sector-2, Panchkula, Haryana (INDIA)
- EPABX: 0172-2574663, 2574664
- FAX: 0172-2586837
- Email: [email protected]
- Website: www.pashudhanharyana.gov.in & saralharyana.gov.in
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