हरियाणा की राज्य सरकार ने राज्य के पशुपालकों के लिए एक योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2022 (Haryana Pashudhan Bima Yojna 2022) है। इस योजना को खासकर हरियाणा के पशुपालकों के लिए शुरू किया गया है जिसके अंतर्गत पशुओं की मृत्यु होने पर बीमा कंपनियों द्वारा पशुपालकों को मुआवजा राशि (compensation) दी जाएगी saralharyana.gov.in। किन-किन स्थिति में मिलेगी मुआवजा राशि, योजना के अंतर्गत मुआवज़े की राशि, उद्देश्य, लाभ तथा विशेषताएं, जरुरी दस्तावेज, पात्रता, आवेदन प्रकिया और अधिक जानकारी के लिए इस आर्टिकल को पूरा पढ़े।
जिसके अंतर्गत पशुओं की मृत्यु होने पर बीमा कंपनियों द्वारा पशुपालकों को मुआवजा राशि (Compensation Amout) दी जाएगी।
Table of Contents
About हरियाणा पशुधन बीमा योजना
About Haryana Pashudhan Bima Scheme
इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को अपने पशुओं जैसे गाय,भैंसों, बैलों और ऊंटों का बीमा कराना होगा। बड़े जानवरों पर Rs 100 और छोटे जानवरों पर Rs 25 प्रीमियम देना होगा। Haryana के पशु पालन और दुग्ध विभाग की शुरू की गई इस Yojana का उद्देश्य पशुओं की मृत्यु पर उनके मालिकों को वित्तीय हानि होने से बचाना है। राज्य सरकार ने एक लाखपशुओं को Bima कवर प्रदान करने का निर्णय किया है।
किन स्थितियों में मिलेगी मुआवजा राशि
Compensation Amount in Pashudan Bima Yojana
राज्य सरकार (State Government) द्वारा शुरू की गई पशुधन बीमा योजना हरियाणा (Pashudhan Bima Yojana Haryana) के तहत पशुओं की मृत्यु होने की स्थिति में पशु मालिकों को मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि मुआवजा राशि (Compensation Amout) प्राप्त करने के लिए पशुपालकों को अपने पशुओं का बीमा कवर करवाना होगा। साथ ही इन पशुओं पर प्रीमियम का भुगतान करना होगा। योजना में दुधारू पशु यानी ऐसे जानवर जो दूध देते हैं इन्हें शामिल किया गया है इनमें भेड़ बकरी स्वरूप और भरवा ही पशु शामिल है। गाय, भैंस, बैलों और ऊँट पर पशुपालकों को Rs 100 और भेड़ बकरी आदि पर 25 रूपये प्रिमियम देना होगा। योजना के तहत अगर पशुओं की मृत्यु निम्न परिस्थितियों में होती है तो पशु पालक को मुआवजा राशि दी जाएगीः-
नहर में डूबने से
बाढ़ के कारण मरने से
पशु को करंट लगने से
आग लगने की स्थिति में
पशुओं की बीमारी के कारण मौत होने से
या फिर सड़क दुर्घटना में मारे जाने से
योजना के तहत आने वाले पशुओं की संख्या
योजना के अंतर्गत आप पांच बड़े पशु जैसे गायों, बैल, भैंस, ऊँट, का बीमा करा सकते हैं या फिर आप अधिकतम 50 भेड़ और बकरियों का बीमा करा सकते हैं। इसके अलावा गौशाला भी अपने पांच पशुओं का बीमा कवर ले सकती हैं।
श्रेणी अनुसार पशुओं पर लागू प्रीमियम
Premium Applicable on Animals by Category
सामान्य पशु
बड़े/ दुधारू पशु
100 रूपये
भेड़/ बकरी / सुअर आदि
25 रूपये
अभिजात वर्ग के पशु
गरीबी रेखा से ऊपर
500 रूपये
गरीबी रेखा से नीचे
250 रूपये
अनुसूचित जाति
निशुल्क
अभिजात और सामान्य दोनों वर्गों के लिए 3 साल के लिए प्रीमियम दर 4.28 प्रतिशत होगी।
श्रेणी
लाभार्थी द्वारा कुल देय प्रीमियम
गरीबी रेखा से ऊपर
50 प्रतिशत
गरीबी रेखा के नीचे
30 प्रतिशत
अनुसूचित जाति
निशुल्क
पशुधन बीमा योजना हरियाणा के अंतर्गत मुआवज़े की राशि
Compensation Amount Under Haryana Pashudan Bima Yojana
पशु
मुआवज़े की राशि
भैंस
88,000
गाय
80,000
घोड़ा
40,000
भेड़
5,000
बकरी
5,000
सूअर/सूकर
5,000
हरियाणा पशुधन बीमा योजना के उद्देश्य
Objective of Pashudhan Bima Yojana Haryana
इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशुओं को बीमा कवर प्रदान करना है।
योजना के तहत बीमा कवर होने वाले पशुओं की मृत्यु होने पर मुआवजा राशि दी जाएगी।
इससे पशु मालिकों को वित्तीय हानि से बचाया जाएगा।
इस योजना से पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
योजना के कारण मृत्यु होने पर पशुपालकों को अधिक नुकसान नहीं उठाना होगा।
योजना के लाभ तथा विशेषताएं
Benefits & Features for Pashudhan Bima Yojana
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई हरियाणा पशुधन बीमा योजना के तहत प्रीमियम का भुगतान करने पर पशुओं को 3 साल की अवधि के लिए बीमा कवर दिया जाता है।
योजना के तहत 100000 पशुओं को बीमा कवर देने का सरकार का लक्ष्य है।
सरकार ने यह योजना सभी वर्ग के पशुपालकों के लिए शुरू की है जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े दोनों पशुओं को बीमा कवर दिया जाता है।
योजना का लाभ उठाने के लिए पशुपालकों को पशुओं पर तय बीमा प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इसके तहत गाय भैंस जैसे बड़े पशुओं पर Rs 100 और भेड़ बकरी जैसे छोटे पशुओं पर Rs 25 का प्रीमियम देना होगा।
योजना के तहत पशु की मौत होने पर उनके मालिक को मुआवजा राशि दी जाएगी।
बीमा योजना के अंतर्गत 3 साल के अंदर पशुओं की मौत होती है तो पशुपालकों के नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करेगी।
योजना का फायदा अनुसूचित वर्ग के लोग मुफ्त में उठा सकते हैं.।
यहां होम पेज Pashudhan Bima Yojna Application form के विकल्प पर क्लिक करें।
इस फॉर्म में मांगी गई जानकारियां भरें और जरूरी दस्तावेज जोड़ें।
इसके बाद आपको सबमिट बटन दबाना है।
Note- अगर आपको पशुधन हरियाणा साईट/ और सरल हरियाणा साईट से पशुधन बिमा फॉर्म नही भर पा रहे हो या भरने में कोई भी समस्या आ रही है तो आवेदक स्वयं या फिर कॉमन सर्विस सेण्टर, अन्त्योदय केंद्र( लिस्ट सरल अन्त्योदय केंद्र) अटल सेवा केंद्र, ई- दिशा केंद्र के माध्यम से अपना आवेदन जमा करा सकते है
यहां होम पेज पर नीचे स्क्रोल करें. आपको फीडबैक का विकल्प दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
अब सभी जरूरी जानकारी जैसे नाम, पता और मोबाइल नंबर आदि दर्ज कराएं और send का बटन दबा दें।
Contact Details for help
अगर आपको पशुधन बिमा योजना हरियाणा से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप अधिकारिक नंबर अथवा इमेल आईडी के माध्यम से अपने सवाल का जवाब पा सकते हैं।
इसके लिए आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
यहां नीचे स्क्रोल करने पर बिल्कुल अंत में contact us का विकल्प चुनना है।
आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिसमें Haryana Pashudhan Bima योजना से संबंधित आधिकारिक मोबाईल नंबर और इमेल आईडी जैसी जानकारियां दी गई होंगी। आप इनका प्रयोग कर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं।