उत्तर प्रदेश ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण, आवेदन प्रक्रिया Uttar Pradesh Online Property Registration पंजीकरण अपॉइनमेंट Stamp Duty Charges & Registration Fees
उत्तर प्रदेश UP के निवासियों को सहायता प्रदान करने के लिए यूपी सरकार ने राज्य में संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। इस सेवा के ज़रिए लोग घर बैठे ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से ही संपत्ति का पंजीकरण करा सकते हैं। योगी सरकार ने राज्य को डिजिटल बनाने की ओर ये कदम उठाया है। अब लोगों को पटवारखाने जा कर समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। पहले नागरिकों को संपत्ति पंजीकरण Poperty Registration के लिए अलग अलग जगहों के चक्कर लगाने पड़ते थे लेकिन अब आप एक जगह पर ही ज़मीन land की रजिस्ट्री registry करा सकते हैं।
UP Online Property Registration Short Details: | |
सेवा का नाम | यूपी संपत्ति या प्रॉपर्टी पंजीकरण |
विभाग | स्टांप व रजिस्ट्रेशन विभाग |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के नागिरक |
उद्देश्य | भ्रषटाचार को कम करना और सरकार एवं नागरिकों के बीच पार्दर्शिता को बढ़ावा देना। |
सेवा की स्थिति | उपलब्ध है |
आवेदन की तिथि | 24*7 |
पंजीकरण की अंतिम तिथि | ऑनलाइन |
आवेदन का प्रकार | उपलब्ध है। |
आधिकारिक वेबसाइट | www.igrsup.gov.in |
Table of Contents UP Online Property Registration
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यूपी ऑनलाइन प्रॉपर्टी पंजीकरण (Uttar Pradesh Online Property Registration) के लिए आपको उत्तर प्रदेश के स्टांपऔर पंजीकरण विभाग(IGRSUP) की आधिकारिक वेबसाईट पर जाना होगा। यहाँ आप स्टेंप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क चुका कर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश प्रॉपर्टी पंजीककरण (UP Online Property Registration) कैसे कराना है, इसके लिए कौन से दस्तावेज़ ज़रूरी है, आपको कितनी स्टांपड्यूटी और पंजीकरण शुल्क देना होगा तथा आप पोर्टल पर संपत्ति का ब्यौरा कैसे खोज सकते हैं, जैसी जानकारियाँ इस आर्टिकल में दी गई है। उत्तर प्रदेश स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग संपत्ति पंजीकरण के अंतर्गत पांच प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। जिसके अंतर्गत पहली ऑनलाइन आवेदन, दूसरी औद्योगिक संपत्ति पंजीकरण, तीसरी संपत्ति पंजीकरण, चौथी संपत्ति को ऑनलाइन खोजने और पांचवी संपत्ति का संपूर्ण विवरण के दखने के लिए। इस सुविधा का लाभ लेने के के लिए आप ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर अपने अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। |
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भूमि पंजीकरण का उद्देश्य
Objective of Uttar Pradesh Land Registration |
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Uttar Pradesh संपत्ति पंजीकरण के फायदे
Benfits of Property Registration |
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ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
Requied Document for Registration |
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UP ऑनलाइन Property Registration कैसे करें
- इसके लिए आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश के स्टांपऔर रजिस्ट्रेशन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। Click here
- यहाँ आपको संपत्ति पंजीकरण आवेदन का विकल्प दिखेगा। इस पर क्लिक करें।
- क्लिक करने पर आपके पास संपत्ति पंजीकरण का फॉर्म खुलेगा। इसमें माँगी गई ज़रूरी जानकारियाँ जैसे नाम, पता, मोबाईल नंबर और ईमेल आईडी भर कर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करें।
- सफलतापूर्वक पंजीकरण कराने पर आपको पंजीकरण की तारीख प्राप्त होगी। ये तारीख आपको पंजीकरण फॉर्म में दिए गए नंबर पर एसएमएस के ज़रिए भेजी जाएगी।
- पंजीकरण कराने पर आपको पंजीकरण संख्या भी दी जाएगी जिसके माध्यम से आप भविष्य में अपनी संपत्ति ऑनलाइन खोज पाएंगे।
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UP संपत्ति पंजीकरण के लिए अपॉइनमेंट कैसे लें
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश के स्टांपव रजिस्ट्रेशन के वेब पोर्टल पर जाएँ। Click Here
- यहाँ आप को संपत्ति पंजीकरण हेतु अपॉइनमेंट का विकल्प दिखेगा। इस पर क्लिक करें।
- ऐस करने पर आपके सामने लॉग इन फॉर्म खुलेगा जहाँ आपको अपनी पंजीकरण संख्या और आपके द्वारा सेट किया गया पासवर्ड भरना है।
- इसके बाद कैप्चा कोड भर कर प्रवेश करे के बटन पर क्लिक करे।
- अब आप लॉगिन कर सभी आवश्यक जानकारियों को भर कर सुविधानुसार अपॉइनमेंट ले सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में अपनी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन कैसे देखें
- इसके लिए एक बार फिर उत्तर प्रदेश के स्टांपव रजिस्ट्रेशन विभाग पर जाएँ और यहाँ नागरिक ऑनलाइन सेवाओं के कॉलम में संपत्ति पंजीकरण के अंदर संपत्ति खोजे केविकल्प पर क्लिक करें। Click Here
- आपके सामने एक पेज खुलेगा। यहाँ सभी ज़रूरी जानकारी भरें और सबमिट का बटन दबाएँ।
- अब आप अपनी संपत्ति का ब्यौरा देख पाएंगे।
संपत्ति Registration पर शुल्क
Fee Applicable for Online Property Registration |
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यूपी भारत के उन राज्यों में शामिल है जहाँ स्टाम्प शुल्क तुलनात्मक रूप से अधिक है। यूपी में खरीदारों को लेनदेन शुल्क का 7% स्टांप ड्यूटी के रूप में देना पड़ता है। ध्यान दें कि खरीदार किसी भी राज्य में सर्कल दरों से नीचे की संपत्ति को पंजीकृत नहीं कर सकते हैं। यदि संपत्ति सरकार द्वारा निर्धारित सर्कल दरों के नीचे पंजीकृत की जा रही है, तो खरीदार को अभी भी सर्कल दर की गणना करके निर्धारित मूल्य पर लागू राशि का भुगतान करना होगा।
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UP Property Registration Charges for Female & Male
Owner | Stamp Duty as a % of the Property Value | Registration Charge as a % of the Property Value |
Woman + Woman | 6% | 1% |
Man + Man | 7% | 1% |
Man + Woman | 6.5% | 1% |
Woman | 6%* | 1% |
Man | 7% | 1% |
स्टांप वापस हेतू आवेदन की प्रक्रिया
- इसके लिए igrsup की आधिकारिक वेबसाईट पर जाएँ। Click Here
- यहाँ होम पेज पर स्टांप वापस हेतु आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- ऐसा करने पर एक और पेज खुलेगा। यहाँ आपको दो विकल्प दिखेंगे। एक विकल्प नवीन आवेदन का और दूसरा प्रयोक्ता लॉगिन का होगा।
- अगर आपको नया आवेदन करना है तो नवीन आवेदन पर क्लिक करें और माँगी गई ज़रूरी सभी जानकारियाँ भरें।
- क्लिक करने के बाद स्टांप वापस के लिए नवीन आवेदन की प्रक्रिया कर सकते हैं।
Important Links | |
सम्पत्ति पंजीकरण | आवेदन करें |
औद्योगिक सम्पत्ति पंजीकरण हेतु निवेश मित्र वेबसाइट के माध्यम से | आवेदन करें |
सम्पत्ति खोजें | यहाँ क्लिक करें |
सम्पत्ति विवरण | यहाँ क्लिक करें |
स्टाम्प वापसी हेतु | आवेदन करें |
आधिकारिक वेबसाइट | www.igrsup.gov.in |
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