उत्तर प्रदेश ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण, आवेदन प्रक्रिया Uttar Pradesh Online Property Registration पंजीकरण अपॉइनमेंट Stamp Duty Charges & Registration Fees
उत्तर प्रदेश UP के निवासियों को सहायता प्रदान करने के लिए यूपी सरकार ने राज्य में संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। इस सेवा के ज़रिए लोग घर बैठे ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से ही संपत्ति का पंजीकरण करा सकते हैं। योगी सरकार ने राज्य को डिजिटल बनाने की ओर ये कदम उठाया है। अब लोगों को पटवारखाने जा कर समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। पहले नागरिकों को संपत्ति पंजीकरण Poperty Registration के लिए अलग अलग जगहों के चक्कर लगाने पड़ते थे लेकिन अब आप एक जगह पर ही ज़मीन land की रजिस्ट्री registry करा सकते हैं।
UP Online Property Registration Short Details:
सेवा का नाम
यूपी संपत्ति या प्रॉपर्टी पंजीकरण
विभाग
स्टांप व रजिस्ट्रेशन विभाग
लाभार्थी
उत्तर प्रदेश के नागिरक
उद्देश्य
भ्रषटाचार को कम करना और सरकार एवं नागरिकों के बीच पार्दर्शिता को बढ़ावा देना।
यूपी ऑनलाइन प्रॉपर्टी पंजीकरण (Uttar Pradesh Online Property Registration) के लिए आपको उत्तर प्रदेश के स्टांपऔर पंजीकरण विभाग(IGRSUP) की आधिकारिक वेबसाईट पर जाना होगा। यहाँ आप स्टेंप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क चुका कर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश प्रॉपर्टी पंजीककरण (UP Online Property Registration) कैसे कराना है, इसके लिए कौन से दस्तावेज़ ज़रूरी है, आपको कितनी स्टांपड्यूटी और पंजीकरण शुल्क देना होगा तथा आप पोर्टल पर संपत्ति का ब्यौरा कैसे खोज सकते हैं, जैसी जानकारियाँ इस आर्टिकल में दी गई है।
भूमि पंजीकरण का उद्देश्य
Objective of Uttar Pradesh Land Registration
उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग के IGRSUP का मुख्य उद्देश्य आसानी से राज्यों के नागरिकों को स्टांपएवं रजिस्ट्रेशन विभाग की सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराना है।
इस सेवा का उद्देश्य सरकार और नागरिकों के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।
इस सेवा से पहले लोगों को संपत्ति पंजीकरण के लिए कई जगह चक्कर काटने पड़ते थे लेकिन अब लोग एक ही जगह बैठ कर प्रॉपर्टी पंजीकरण करा सकते हैं।
Uttar Pradesh संपत्ति पंजीकरण के फायदे
Benfits of Property Registration
आप कहीं पर और किसी भी समय इंटरनेट के माध्यम संपत्ति पंजीकरण करा सकते हैं।
मानवीय तौर पर पटवारखाने जा कर पंजीकरण कराने की तुलना में ऑनलाइन पंजीकरण कराने में कम समय लगेगा।
इससे डाटा लीक होने का खतरा कम होगा।
ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
Requied Document for Registration
संपत्ति खरीदने और बेचने वाले व्यक्ति के पहचान पत्र के दस्तावेज़
पास्पोर्ट साइज़ फोटो
ज़मीन के कागज़ात
गवाह के पहचान पत्र
निवास प्रमाण पत्र
ऑनलाइन बने आवेदन की प्रति
UP ऑनलाइन Property Registration कैसे करें
इसके लिए आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश के स्टांपऔर रजिस्ट्रेशन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।Click here
यहाँ आपको संपत्ति पंजीकरण आवेदन का विकल्प दिखेगा। इस पर क्लिक करें।
क्लिक करने पर आपके पास संपत्ति पंजीकरण का फॉर्म खुलेगा। इसमें माँगी गई ज़रूरी जानकारियाँ जैसे नाम, पता, मोबाईल नंबर और ईमेल आईडी भर कर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करें।
सफलतापूर्वक पंजीकरण कराने पर आपको पंजीकरण की तारीख प्राप्त होगी। ये तारीख आपको पंजीकरण फॉर्म में दिए गए नंबर पर एसएमएस के ज़रिए भेजी जाएगी।
पंजीकरण कराने पर आपको पंजीकरण संख्या भी दी जाएगी जिसके माध्यम से आप भविष्य में अपनी संपत्ति ऑनलाइन खोज पाएंगे।
UP संपत्ति पंजीकरण के लिए अपॉइनमेंट कैसे लें
सबसे पहले उत्तर प्रदेश के स्टांपव रजिस्ट्रेशन के वेब पोर्टल पर जाएँ। Click Here
यहाँ आप को संपत्ति पंजीकरण हेतु अपॉइनमेंट का विकल्प दिखेगा। इस पर क्लिक करें।
ऐस करने पर आपके सामने लॉग इन फॉर्म खुलेगा जहाँ आपको अपनी पंजीकरण संख्या और आपके द्वारा सेट किया गया पासवर्ड भरना है।
इसके बाद कैप्चा कोड भर कर प्रवेश करे के बटन पर क्लिक करे।
अब आप लॉगिन कर सभी आवश्यक जानकारियों को भर कर सुविधानुसार अपॉइनमेंट ले सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में अपनी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन कैसे देखें
इसके लिए एक बार फिर उत्तर प्रदेश के स्टांपव रजिस्ट्रेशन विभाग पर जाएँ और यहाँ नागरिक ऑनलाइन सेवाओं के कॉलम में संपत्ति पंजीकरण के अंदर संपत्ति खोजे केविकल्प पर क्लिक करें। Click Here
आपके सामने एक पेज खुलेगा। यहाँ सभी ज़रूरी जानकारी भरें और सबमिट का बटन दबाएँ।
अब आप अपनी संपत्ति का ब्यौरा देख पाएंगे।
संपत्ति Registration पर शुल्क
Fee Applicable for Online Property Registration
यूपी भारत के उन राज्यों में शामिल है जहाँ स्टाम्प शुल्क तुलनात्मक रूप से अधिक है। यूपी में खरीदारों को लेनदेन शुल्क का 7% स्टांप ड्यूटी के रूप में देना पड़ता है। ध्यान दें कि खरीदार किसी भी राज्य में सर्कल दरों से नीचे की संपत्ति को पंजीकृत नहीं कर सकते हैं। यदि संपत्ति सरकार द्वारा निर्धारित सर्कल दरों के नीचे पंजीकृत की जा रही है, तो खरीदार को अभी भी सर्कल दर की गणना करके निर्धारित मूल्य पर लागू राशि का भुगतान करना होगा।
अगर संपत्ति का मालिक पुरूष है तो पंजीकृत कराई गई संपत्ति के कुल मूल्य का 7 प्रतिशत स्टांपड्यूटी और संपत्ति के कुल मूल्य का 1 प्रतिशत पंजीकरण के शुल्क के रूप में देना होगा।
अगर संपत्ति की मालिक महिला है तो स्टांपड्यूटी 6 प्रतिशत देनी होगी और पंजीकरण शुल्क 1 प्रतिशत देना होगा। यहाँ ध्यान देने योगय बात है कि भले ही महिलाओं को स्टांपड्यूटी पर 1 प्रतिशत राहत दी गई है लेकिन ये रियायत ट्रांसेक्शन के कुल मूल्य के में से सिर्फ 10 लाख तक लागू होगी।
अगर संपत्ति के मालिक महिला और पुरूष संयुक्त रूप से हैं तो उन्हे संपत्ति के मूल्य का 6.5 प्रतिशत स्टांपड्यूटी और 1 प्रतिशत पंजीकरण फीस के रूप में देना होगा।
अगर दो महिलाओं का संपत्ति पर मालिकाना हक है तो स्टांपड्यूटी 6 प्रतिशत और पंजीकरण शुल्क 1 प्रतिशत होगा।
अगर आपकी संपत्ति का मूल्य 50 लाख है तो आपको 3.5 लाख रूपये स्टांपड्यूटी और 50,000 रूपये पंजीकरण शुल्क के रुप में देने हेंगे।
UP Property Registration Charges for Female & Male
Owner
Stamp Duty as a % of the Property Value
Registration Charge as a % of the Property Value
Woman + Woman
6%
1%
Man + Man
7%
1%
Man + Woman
6.5%
1%
Woman
6%*
1%
Man
7%
1%
स्टांप वापस हेतू आवेदन की प्रक्रिया
इसके लिए igrsup की आधिकारिक वेबसाईट पर जाएँ।Click Here
यहाँ होम पेज पर स्टांप वापस हेतु आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक करें।
ऐसा करने पर एक और पेज खुलेगा। यहाँ आपको दो विकल्प दिखेंगे। एक विकल्प नवीन आवेदन का और दूसरा प्रयोक्ता लॉगिन का होगा।
अगर आपको नया आवेदन करना है तो नवीन आवेदन पर क्लिक करें और माँगी गई ज़रूरी सभी जानकारियाँ भरें।
क्लिक करने के बाद स्टांप वापस के लिए नवीन आवेदन की प्रक्रिया कर सकते हैं।